शादी का लालच देकर नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती की, 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा

नसरुल्लागंज। 14 वर्षीय नाबालिग को शादी का लालच देकर अपहरण कर ज्यादती करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 10-10 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। 5 जुलाई 2017 को फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 साल की बालिका व 14 साल का बालक गांव के शाहरूख मियां की मारूति वेन से नसरुल्लागंज स्कूल में पढ़ने जाते थे। घटना के दिन शाहरूख ने नाबालिग बालिका को स्कूल न छोड़ते हुए उसे कहीं ले गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी शाहरूख के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने नाबालिग को महाराष्ट्र से अपने कब्जे में लिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन आरोपी राजा व शाहरूख बाइक पर बैठाकर उसे होशंगाबाद शाबिर उर्फ साबर के पास ले गए थे। यहां आरोपी शाबिर शादी के लिए उसे बहला फुसलाकर नागपुर ले गया और ज्यादती की। मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीआर दुबेला ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होने के बाद आरोपी साबिर उर्फ साबर पुत्र अनवर खां निवासी छीपानेर को धारा 376 में 10 वर्ष का कारावास व 2 हजार का अर्थदंड, धारा 363 में 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 366 में 3 वर्ष व धारा 6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसी कृत्य में सहयोग करने वाले आरोपी राजा व शाहरूख को नाबालिग को भगाकर ले जाने व दुष्कर्म में सहयोग व दुष्प्रेरण में दोषी पाते हुए धारा 363/120 में प्रत्येक को 3-3 साल का कारावास सुनाया। वहीं धारा 17 पाक्सो एक्ट में प्रत्येक को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।