शादी का लालच देकर नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती की, 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा

नसरुल्लागंज। 14 वर्षीय नाबालिग को शादी का लालच देकर अपहरण कर ज्यादती करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 10-10 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। 5 जुलाई 2017 को फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 साल की बालिका व 14 साल का बालक गांव के शाहरूख मियां की मारूति वेन से नसरुल्लागंज स्कूल में पढ़ने जाते थे। घटना के दिन शाहरूख ने नाबालिग बालिका को स्कूल न छोड़ते हुए उसे कहीं ले गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी शाहरूख के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने नाबालिग को महाराष्ट्र से अपने कब्जे में लिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन आरोपी राजा व शाहरूख बाइक पर बैठाकर उसे होशंगाबाद शाबिर उर्फ साबर के पास ले गए थे। यहां आरोपी शाबिर शादी के लिए उसे बहला फुसलाकर नागपुर ले गया और ज्यादती की। मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीआर दुबेला ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होने के बाद आरोपी साबिर उर्फ साबर पुत्र अनवर खां निवासी छीपानेर को धारा 376 में 10 वर्ष का कारावास व 2 हजार का अर्थदंड, धारा 363 में 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 366 में 3 वर्ष व धारा 6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसी कृत्य में सहयोग करने वाले आरोपी राजा व शाहरूख को नाबालिग को भगाकर ले जाने व दुष्कर्म में सहयोग व दुष्प्रेरण में दोषी पाते हुए धारा 363/120 में प्रत्येक को 3-3 साल का कारावास सुनाया। वहीं धारा 17 पाक्सो एक्ट में प्रत्येक को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।


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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष में ऑनलाइन बैठक तम्बाकू जानलेवा, मैं भी कर रहा हूँ इसकी आदत छोड़ने क़ी कोशिश - डॉ. हेमंत जैन तम्बाकू मुक्त समाज की पहल में सहभागी बनें : रामजी राय दतिया। असमय मानव जीवन के खत्म होने में बहुत बड़ा योगदान तम्बाकू से बने पदार्थों के सेवन से है चाहे वह चबाने वाला हो, सूंघने वाला हो अथवा धूम्रपान हो। इन सबके सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव से सेवन करने वाला स्वयं और अपने इर्दगिर्द रहने वाले स्वजनों को धीमी जहर से होने वाली मौत की ओर अग्रसर करता है। इसमें युवा भी अत्यधिक ग्रसित होता चला जारहा है। अतः आवश्यक है सामुदायिक जागरूकता की। उक्त उद्गार वरिष्ठ समाजसेवी वीरेन्द्र शर्मा ने व्यक्त किए। तम्बाकू जानलेवा, मैं भी कर रहा हूँ इसकी आदत छोड़ने क़ी कोशिश यह बात बैठक में स्रोत व्यक्ति के रूप में सम्मिलित मेडीकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉ. हेमंत जैन ने कही। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष में स्वदेश ग्रामोत्थान समिति व मध्यप्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन वेविनार बैठक संस्था संचालक रामजीशरण राय के नेतृत्व में आयोजित की गई। उन्होंने तम्बाकू मुक्त समाज की पहल में सहभागी बनने की अपील की। साथ ही श्री राय ने तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने वाले व उससे होने वाली मौतों के आंकड़े प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा प्रदत्त एडवाइजरी के परिपालन में सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु आयोजित ऑनलाइन जागरूकता बैठक में वरिष्ठ समाजसेवी सरदारसिंह गुर्जर, डॉ. बबीता विजपुरिया, दया मोर, अशोककुमार शाक्य, राजपालसिंह परमार, पीयूष राय, रुचि सोलंकी, बलवीर पाँचाल, दीक्षा लिटौरिया, श्वेता शर्मा, जितेंद्र सविता, प्राप्ति पाठक, अखिलेश गुप्ता, देवेंद्र बौद्ध, पिस्ता राय, अभय दाँगी, शिवम बघेल, भैरव दाँगी, प्रज्ञा राय, शैलेंद्र सविता, सुवेश भार्गव आदि ने सहभागिता करते हुए समुदाय को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु सतत जागरूकता के प्रयासों में अपनी भूमिका निभाने की सहमति जताई। हम विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर शपथ लेते हैं कि प्रत्येक मानव जीवन को सुरक्षितऔर संरक्षित रखने हेतु स्वयं तम्बाकू से बने पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे साथ ही समुदाय को तम्बाकू से बने पदार्थों के सेवन न करने हेतु प्रेरित करेंगे। साथ ही शपथ लेते हैं कि हम अपने अपने स्तर पर जिले सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करने की पहल में शासन प्रशासन का आवश्यक सहयोग करते हुए कोटपा अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जागरूकता करेंगे। उक्त जानकारी बलवीर पाँचाल ने देते हुए सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करने की अपील की। अंत में बैठक सहभागी सभी का आभार सरदार सिंह गुर्जर ने किया।
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