ग्वालियर। दुष्कर्म के मामले में मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सेनजीत सिंह को राहत प्रदान की है। सेनजीत के खिलाफ वर्ष 2018 में महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। एफआईआर निरस्त कराने की मांग करते हुए सेनजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि महिला बीते आठ महीने से युवक से मिलने जाती रही, जहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। लेकिन महिला के कथन में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि युवक ने बलपूर्वक संबंध स्थापित किए। महिला जानती थी कि वह पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन यह बात उसने याचिकाकर्ता को नहीं बताई। ऐसे में यह नही कहा जा सकता कि शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। एडवोकेट राजीव शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना महाराजपुरा में महिला ने सेनजीत सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि महिला ने युवक से इस तथ्य को छुपाया कि वह शादीशुदा है। वह शादी करने का इच्छुक था, लेकिन जब उसे पता चला कि महिला शादीशुदा है। यहां तक की परिवार न्यायालय में महिला ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण भी विचाराधीन है। इसकी जानकारी मिलते ही युवक ने महिला से दूरी बना ली। उनके तर्कों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया।
शादी का झांसा देकर युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला निकली शादीशुदा