मां ने कहा-रात में दामाद ने धमकी दी, सुबह फांसी पर लटका मिला बेटी का शव

मुलताई। नगर से बैतूल मार्ग पर स्थित मोही में शनिवार सुबह एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलने से पूरे गांव में सनसनी मच गई। उक्त घटना के समय मृतका का पति घर पर ही था। घटना की सूचना आसपास के लोगों द्वारा धारणी में मृतका के मायके पक्ष को दी गई। सूचना पर मृतका के मायके पक्ष ने मुलताई पहुंचकर जमकर हंगामा मचाते हुए मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए इसकी लिखित शिकायत थाना मुलताई में की गई, जिससे पूरा मामला संदिग्ध हो गया है। वहीं पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच की जा रही है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार मीना राठौर निवासी धारणी को सुबह मोही से सूचना मिली कि उसकी पुत्री दीपिका सिसोदिया ने मोही में अपने घर में फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही मीना राठौर सहित अन्य परिजन सीधे मोही पहुंचे जहां से मुलताई आकर दीपिका के पति विजय प्रकाश सिसोदिया को दीपिका की हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया। मीना राठौर ने थाने में शिकायत करते हुए कहा गया कि एक दिन पूर्व शुक्रवार रात को 11 बजे दीपिका का फोन आया था कि उसका पति उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है दामाद वहीं विजय प्रकाश ने भी फोन पर कहा कि तुम्हारी पुत्री को तलवार से काट कर कुंए में फेंक दूंगा। दीपिका की मां द्वारा बेटी एवं दामाद को समझाइश दी गई, लेकिन दूसरे दिन शनिवार सुबह दीपिका के मौत की सूचना मिली। मृतका की मां मीना राठौर का आरोपहै कि उसकी पुत्री की दामाद द्वारा हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके।


 

4 वर्ष पूर्व हुआ था दीपिका का विवाहः मृतका के भाई जितेन्द्र राठौर ने बताया कि दीपिका का विवाह चार वर्ष पूर्व हुआ था वर्तमान में उसका एक वर्ष का पुत्र भी है। उसका जीजा विजय प्रकाश सिसोदिया आर्मी में पदस्थ है जो फिलहाल 15 दिन पूर्व जम्मू से मोही आया हुआ था। फिलहाल उसकी बहन दीपिका एवं जीजा मोही में थे जिनका शुक्रवार रात को विवाद हुआ और परिजनों ने फोन पर उन्हे समझाइश भी दी थी लेकिन शनिवार सुबह उन्हे बहन दीपिका की मौत की सूचना मिली। जितेन्द्र के अनुसार दीपिका आत्महत्या नहीं कर सकती उसकी हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है।


 

शिकायत पर होगी विधिसंगत कार्यवाहीः इधर पूरे मामले में एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने बताया कि उन्हे मृतका के परिजनों द्वारा की गई शिकायत की सूचना मिली है जिस पर विधि संगत कार्यवाही की जाएगी। एसडीओपी सोंधिया ने बताया कि चूंकि मृतका के विवाह को मात्र चार वर्ष हुए थे, इसलिए भी किसी भी प्रकार से मौत संदिग्धता के दायरे में आती है। उन्होंने कहा कि मृतका के परिजनों के बयान लेने के बाद धारा 304 बी के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता है।