नई सड़कें बनाने के लिए लोगों से वसूलेंगे बेटरमेंट टैक्स, इंदाैर के माॅडल पर ग्वालियर में सर्वे

नई सड़कें बनाने के लिए लोगों से वसूलेंगे बेटरमेंट टैक्स, इंदाैर के माॅडल पर ग्वालियर में सर्वे





ग्वालियर । ऐसे होगी वसूली विकास के लिए पैसे की कमी की भरपाई जनता पर नया टैैक्स लगाकर की जाएगी। प्रदेश के ग्वालियर, भाेपाल, इंदाैर और जबलपुर में नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों के विस्तार करने के लिए लोगों से बेटरमेंट टैक्स लिया जाएगा। जिन इलाकों में सड़कें बनेंगी, उसके आसपास के 500 मीटर के दायरे में स्थित मकान और दुकानों के मालिकों से यह टैक्स लिया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर बेटरमेंट टैक्स वसूलने के बनाए गए प्लान काे इंदौर के लिए नगरी आवास एवं विकास के प्रमुख सचिव संजय दुबे मंजूरी दे चुके हैं। अब इसी माॅडल पर ग्वालियर में भी नगर निगम सर्वे कराएगा। बेटरमेंट टैक्स की राशि कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर वसूल की जाएगी। निगम इसे लागू करने के लिए निगम एक्ट की धारा 291 के तहत कर सकता है। इसके अलावा शहर के अंदर विकास योजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप के तहत तैयार किया जाएगा। बेटरमेंट टैक्स काे लेकर मंगलवार काे भाेपाल में दो अलग-अलग बैठकों में नगरी आवास एवं विकास विभाग के अफसराें ने मंथन किया। इन बैठकाें में निगम आयुक्त संदीप माकिन, अपर आयुक्त वित्त देवेंद्र पालिया, सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा और सहायक सिटी प्लानर प्रदीप जादौन ने शिरकत की।


जहां सड़कें बनेंगी उसके आसपास के लोगों से लेंगे टैक्स


1 शहर में ऐसी सड़कें, जिन्हें दो लाइन से चार लाइन अथवा चार लाइन से ज्यादा विस्तार करना है, इनके आस-पास जो भी संपत्तियां होंगी उनके मालिकों से पैसा लिया जाएगा।


2 मास्टर प्लान के अनुसार नई सड़कों के लिए खेती की जमीन लेना होगी। यह जमीन जिस भी किसान की होगी। उससे राशि बेटरमेंट टैक्स के तहत राशि वसूल की जाएगी।


नगर निगम बेटरमेंट टैक्स संपत्तिकर के साथ वसूल सकता है। इसके अलावा मकान की परमिशन, प्रोजेक्ट के पूरा होने पर प्रमाण-पत्र देते वक्त भी नगर निगम यह टैक्स ले सकेगा। इसके लिए माैजूदा प्रशासक अथवा चुनाव के बाद अस्तित्व में आने वाली नई नगर निगम परिषद राशि तय करेगी।


पहले सर्वे कराएंगे


इंदौर में इस तरह तय किया बेटरमेंट टैक्स


इंदौर ने बेटरमेंट टैक्स तय कर लिया है। वहां पर सड़क बनाने का पैसा जनता से लेने के लिए तीन चरणों में प्रतिशत तय किया गया है। सड़क के फ्रंट एरिया से 200 मीटर अंतर तक 5 प्रतिशत राशि ली जाएगी। 200-300 मीटर तक की दूरी के लिए 3 प्रतिशत और फिर 500 मीटर तक के लिए 2 प्रतिशत राशि लिया जाएगा। ग्वालियर में भी इंदाैर माॅडल काे ध्यान में रखकर ही बेटरमेंट टैक्स वसूल करने की प्लानिंग हाेगी, लेकिन प्रतिशत की राशि सर्वे के बाद कम की जा सकती है। यह राशि जमीन की कलेक्टर रेट के अनुसार वसूल की जाएगी।


3 किसान या संपत्ति मालिक से जबरन जमीन लेने पर रोक रहेगी। यदि लोग देना चाहेंगे तो उनको फ्लोर एरिया रेसो (एफएआर) में लाभ दिया जाएगा। वे अपने एफएआर को बेचकर पैसा कमा सकेंगे।