कठुआ रेप और हत्या : सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई

कठुआ रेप और हत्या : सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई



सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से रेप की के बाद हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।


जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन


की पीठ ने शुक्रवार को ये रोक जम्मू-कश्मीर प्रशासन की उस याचिका पर लगाई जिसमें कहा गया था कि 2018 में अपराध के वक्त आरोपी बालिग था और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश की पुष्टि कर गलती की है। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को सूचीबद्ध की गई है।जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया। पटवालिया ने दलील देते हुए कहा 11 अक्तूबर 2018 को हाईकोर्ट ने 27 मार्च, 2018 के निचली अदालत के आदेश पर गलती से मुहर लगा दी थी। हाईकोर्ट ने यह परीक्षण भी नहीं किया कि आरोपी की जन्मतिथि के बारे में निगम और स्कूल के रिकॉर्ड में विरोधाभास है। इसी साल छह जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी किया था इसके बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके खिलाफ कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई। पटवालिया ने दावा किया कि आरोपी वारदात के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। 21 फरवरी, 2018 को हाईकोर्ट के आदेश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने भी घटना के समय आरोपी की आयु 19 से 23 साल के बीच मानी थी।गौरतलब है कि 10 जनवरी, 2018 को कठुआ में एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। फिर सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई, 2018 को इस मामले को कठुआ से पंजाब के पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया था और रोजाना सुनवाई के आदेश दिए थे। पठानकोट की विशेष अदालत ने 10 जून, 2018 को एक मंदिर के पुजारी सांजीराम समेत तीन मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जबकि मामले में सुबूत मिटाने के लिए तीन पुलिसवालों को पांच वर्ष जेल की सजा और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं, सांजीराम के बेटे विशाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।


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ग्वालियर। ग्वालियर में तीन मंजिला एक मकान में भीषण आग लगने से सात लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से झुलसे लोगों का इलाज चल रहा है। फायर बिग्रेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। घटनास्थल पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कमिश्नर सहित प्रशासन के आला अधिकारी और राजनेता भी पहुंच गए। घटना इंदरगंज थाने से महज 100 मीट की दूरी पर हुई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिली है।  जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के इंदरगंज चैराहे पर रोशनी घर मोड़ पर तीन मंजिला मकान में गोयल परिवार रहता है। हरिमोहन, जगमोहन, लल्ला तीनों भाई की फैमिली रहती है जिसमें कुल 16 लोग शामिल हैं। इस मकान में एक पेंट की दुकान भी है जिसमें आधी रात को भीषण आग लग गई। दुकान की ऊपरी मंजिल में बने मकान में परिवार आग की लपटों में फंस गया।  देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मामले की जानकरी मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंच गया और आग में फंसे परिवार को बचाने लगा। लेकिन तब तक सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। एडिशनल एसपी ने सात लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। सुबह मौके पर सांसद विवेक शेजवलकर, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, चेम्बर अध्यक्ष विजय आदि भी पहुंचे। इस भीषण अग्निकांड की घटना में मृत लोगों के नाम इस प्रकार हैं - 1. आराध्या पुत्री सुमित गोयल उम्र 4 साल 2. आर्यन पुत्र साकेत गोयल उम्र 10 साल 3. शुभी पुत्री श्याम गोयल उम्र 13 साल 4. आरती पत्नी श्याम गोयल उम्र 37 साल 5. शकुंतला पत्नी जय किशन गोयल उम्र 60 साल 6. प्रियंका पत्नी साकेत गोयल उम्र 33 साल 7. मधु पत्नी हरिओम गोयल उम्र 55 साल 
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