बिना ट्रायल कोर्ट की परमिशन के नहीं छोड़ सकते देश

बिना ट्रायल कोर्ट की परमिशन के नहीं छोड़ सकते देश


जबलपुर। हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने एससीएसटी एक्ट व दुष्कर्म के आरोपी को इस शर्त के साथ जमानत दे दी है कि वह बिना ट्रायल कोर्ट की परमिशन के देश के बाहर नहीं जा सकता है।


अभियोजन के अनुसार सागर के खिलाफ कोतवाली थाना बालाघाट में एसएसटी एक्ट व दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई थी। याचिकाकर्ता द्वारा जमानत के लिए दिए गए आवेदन को बालाघाट स्पेशल जज ने अमान्य कर दिया गया था। उपरोक्त आदेश के विरुद्घ उसने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निशांत दत्त ने कोर्ट को बताया कि आरोपित की उम्र महज 22 साल की है जबकि मुद्दई की 38 साल है। इतना ही नहीं घटना 7 अक्टूबर 2018 है जबकि पुलिस ने रिपोर्ट 12 नवंबर 2019 को दर्ज गिरफ्तारी की है। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये की सशर्त जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।