मल्टी स्टेट सोसायटीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अब प्रदेश के सभी जिलों में खुलेंगी कोर्ट



जयपुर / प्रदेश में निवेशकों से हजारों करोड़ की धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब प्रदेश के हर जिले में डेजिगनेटेड कोर्ट खुलेंगी। बैनिंग ऑफ अनरेग्यूलेटेड डिपोजिट स्कीम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर्स इंटरेस्ट एक्ट में इसका प्रावधान है।


राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए हाईकोर्ट भेजा था जिसे मंजूरी मिल चुकी है। सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन ने बताया कि एक्ट में स्टेट रजिस्ट्रार को मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटीज के खिलाफ अस्थाई तौर पर संपत्ति अटैच करने के अधिकार दिए गए हैं लेकिन स्थाई अटैचमेंट कोर्ट के जरिए ही होगा। इसलिए सभी जिलों में इन मामलों की सुनवाई के लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट खोले जाएंगे।


आदर्श पर निवेशकों ने अब तक हजार करोड़ से ज्यादा के क्लेम दर्ज करवाए


क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज के खिलाफ शिकायतों के लिए राज्य सरकार की ओर से खोले गए ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक करीब 55 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। डॉ. पवन ने बताया कि इन शिकायतों में आदर्श क्रेडिट सोसायटी के खिलाफ करीब एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम आए हैं। इन शिकायतों में 154 शिकायतें स्टेट सेक्टर की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज के खिलाफ हैं। इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए रजिस्ट्रार ने संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिसों से शनिवार तक इन क्रेडिट सोसायटीज की संपत्तियों का ब्योरा मांगा है।


जयपुर में खुलेगा ऑफिस


आदर्श क्रेडिट सोसायटी को अवसायन में लाने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस से नियुक्त किए गए अवसायक रिटा. आईएएस एचएस पटेल का ऑफिस जयपुर में भी खुलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने नवजीवन और संजीवनी क्रेडिट सोसायटी के अवसायकों का मुख्यालय प्रदेश में खोलने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है।