इंटरनेशनल तस्कर शफी का आशियाना देख दंग रह गए अफसर

,8 कमरों की थी अनुमति बना लिए 72 कमरे



मंदसौर / इंटरनेशनल तस्कर मोहम्मद शफी के बंगले के अतिरिक्त अवैध निर्माण को मंगलवार को तोड़ गया। प्रशासन ने पहले ड्रोन से बंगले की वीडियो रिकाॅर्डिंग कराई। यहां 8 कमरों के निर्माण की अनुमति थी। गैरेज का दरवाजा तोड़ अंदर प्रवेश किया तो खिड़की मिली। एएसपी ने खिड़की खोली तो अंदर और कमरे दिखे। इसी तरह तीन मंजिला बंगले में 20 से ज्यादा सीढ़ियां व 72 से ज्यादा कमरों की भूलभुलैया देख अधिकारी भी हैरान रह गए। पुलिस ने 22 दरवाजे तोड़कर सर्चिंग की उसके बाद एक हिस्से में 30 फीट का गैरेज व उसके ऊपर बना हॉल तोड़ अमला लाैट गया।


पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच मार्ग पर सीढ़ियों के पास बने कुख्यात तस्कर शफी के 50 साल पुराने बंगले पर मंगलवार को प्रशासन ने आमद दी। कोर्ट ने सीमा से बाहर अवैध निर्माण तोड़ने की छूट प्रशासन को दी थी। इस पर प्रशासन एक हिस्से में 30 फीट का अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा। बंगले के नीचे गैरेज के बड़े गेट पर लगे ताले तो तोड़ा, एएसपी मनकामना प्रसाद, सीएसपी, तहसीलदार नारायण नांदेड़ ने अंदर प्रवेश किया तो गैरेज में खिड़की थी। एएसपी ने खिड़की को लात मारकर खोला तो अंदर कमरे व उनमें कई दरवाजे मिले। 200 बॉय 80 वर्गफीट में 72 से ज्यादा कमरे बताए जा रहे हैं।


4 इंजीनियर डेढ़ घंटे से बेवकूफ बना रहे हो- सीएमओ


सर्चिंग के बाद प्रशासन ने बाहर बने गैरेज व उसके उपर के हॉल को तोड़ना था। नपा के सहायक इंजीनियर आर.सी. तोमर, सुधीर जैन, उपयंत्री विरल जैन, महेश शर्मा आदि देखते रहे कि कार्रवाई कैसे शुरू करें। सीएमओ ने कहा कि 4 इंजीनियर डेढ़ घंटे से बेवकूफ बना रहे हो। इसके बाद नक्शा देख गैरेज व हॉल के 30 फीट हिस्से को तोड़ा।


मादक पदार्थ की खोज में पहुंचा नारकोटिक्स डीएसपी मोहन
कुख्यात तस्कर का बंगला होने पर प्रशासन के साथ मादक पदार्थ की खोज में नारकोटिक्स विभाग का डीएसपी मोहन (डॉग) भी पहुंचा। हालांकि कोई मादक पदार्थ हाथ नहीं लगा। इस दौरान बंगले में अलग-अलग कमरों पर शफी के भाई मोहम्मद जरीफ व मोहम्मद असलम के नाम की प्लेट लगी मिली।


शफी पर 1974 में दर्ज हुआ था पहला मामला
पुलिस ने बताया कि मोहम्मद शफी ने मुंबई के माफिया, अंडरवर्ल्ड डाॅन हाजी मस्तान के साथ काम किया है। शफी के विरुद्ध 1974 में पहला अपराध धारा 9 ओपियम एक्ट के तहत थाना कोतवाली में पंजीबद्ध किया था। उस दौर में अवैध कार्य से बेहिसाब संपत्ति पाकर शफी से 'शफी सेठ' बना। कई लोगों को डराकर उनकी जमीन अपने व रिश्तेदारों के नाम की। उस पर कुल 4 एनडीपीएस एक्ट, 3 ओपियम एक्ट, 4 अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं। एसपी हितेश चौधरी ने बताया अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।


कोर्ट की छूट पर बंगला नंबर 102 का अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचे थे7


हमने नपा के माध्यम से शफी के बंगला नंबर 102 को नोटिस जारी किया था। इसमें कोर्ट ने सीमा से बाहर बने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करने की छूट दी थी। मंगलवार को अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचे। बाहर की तरफ करीब 30 फीट का अवैध निर्माण तोड़ा। इससे लगा हुआ बंगला नंबर 103 भी है। इसकी जांच शुरू कर दी है।


नारायण नांदेड़, तहसीलदार, मंदसौर



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