; शुरुआत में 2000 लोगों को प्लॉट देने की तैयारी
भोपाल / मुख्यमंत्री कमलनाथ की सख्ती के बाद संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर तरुण पिथोड़े, सहकारिता विभाग, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के अफसर मौजूद थे। संभागायुक्त श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान के बाद सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन की गड़बड़ियाें की सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि अभी 128 सोसायटियों की करीब 800 शिकायत आई हैं, जिनकी जांच 15 दिन में कराई जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि ऐसी सोसायटियों की जांच करा रहे हैं, जिनमें जमीन मौजूद है। लेकिन लोगों को लंबे समय से प्लॉट नहीं मिले हैं। शुरुआती जांच में करीब 10 सोसायटी की जांच पूरी करा ली गई हैै। भोपाल के 2 हजार लोगों को प्लाॅट दिलाए जाएंगे। वहीं संभागायुक्त ने डीआईजी इरशाद वली से कहा जिन सोसायटी संचालकों पर एफआईआर हुई है, उनकी गिरफ्तारी करें।
तीन सदस्यीय कमेटी
जांच के लिए संभागायुक्त ने तीन अफसरों की कमेटी बनाई है, इसमें संयुक्त आयुक्त सहकारिता भोपाल संभाग आरके सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि एक एसडीएम और एक सीएसपी को सदस्य बनाया गया है।
यह करेगी कमेटी
पहले जिन सोसायटियों की अनियमितताओं की जांच हो चुकी है, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हुई। उनकी जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ऐसे मामले में कमेटी के सामने पेश किए जाएंगे।
हर सप्ताह सोमवार को संयुक्त आयुक्त सहकारिता, आवेदक अथवा शिकायतकर्ता को पात्रता अनुसार आवास-प्लॉट प्रदाय किए जाने की सूची संभागायुक्त को देंगे।
कलेक्टोरेट, दोपहर 3 बजे
कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों की बैठक बुलाई। कलेक्टर ने सख्त लहजे में सहकारिता विभाग के अफसरों से कहा कि सोसायटियों के पीड़ितों के आवेदनों की जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दल गठित कर (जिला प्रकोष्ठ) कर दिया गया है। इसमें सहकारिता निरीक्षक और सीईओ जिला पंचायत सतीश कुमार एस और सभी एसडीएम को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी को-आॅपरेटिव इंस्पेक्टर्स दो दिन मिली शिकायतों के समाधान की रिपोर्ट पेश करें। शिकायत जांच सही पाए जाने पर ऐसी सोसायटियों से रिकवरी कर आवेदक को जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। साथ ही जहां पर जमीन नहीं होगी वहां पर संचालक मंडल की जमीनों को कुर्क किया जाएगा। इसके बाद आवेदक की राशि वापस दिलाई जाएगी।
बनाया जिला प्रकोष्ठ
कलेक्टर ने जिला प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। इसमें सहकारिता विभाग के अधिकारी, संबंधित एसडीएम और सहकारिता निरीक्षकों को शामिल किया गया है। ये जांच करेंगे और रिपोर्ट सीईओ जिला पंचायत सतीश कुमार एस को देंगे।
यहां दर्ज करें शिकायत
प्लॉट से वंचित सदस्य को सहकारिता उपायुक्त दफ्तर की शिकायत शाखा में आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ सोसायटी व प्लॉट के लिए जमा की राशि की रसीदों की फोटोकॉपी लगानी होगी।
आवेदक को पहचान पत्र (अाधार कार्ड, वाेटर कार्ड, बिजली बिल, पैन कार्ड में से कोई एक) देना जरूरी।
स्क्रूटनी में वैध सदस्यों की सूची बनाई जाएगी।
वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं.... वरीयताक्रम से मिलेगा प्लॉट
मैं हाउसिंग सोसायटी का प्राथमिक सदस्य हूं, प्लॉट की पूरी राशि जमा कर चुका हूं। लेकिन संचालक मंडल ने मुझे प्लॉट नहीं दिया, मुझे अब क्या करना होगा?
आपको सोसायटी में प्लॉट के लिए जमा की गई राशि का प्रमाण देना होगा। सोसायटी की सदस्यता सूची में नाम होना जरूरी है। आवेदक की जांच कमेटी के अफसरों द्वारा कराई जाएगी, जमीन उपलब्ध होने पर वरीयता के क्रम से प्लॉट दिलाया जाएगा।
मैंने सोसायटी में प्लॉट के लिए आधी राशि जमा कर दी थी। लेकिन राशि वापस नहीं मिली?
सहकारिता अधिनियम के तहत सोसायटी में गड़बड़ी करने वाले संचालक मंडल की प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी, इसको नीलाम कर पूर्व सदस्यों की राशि वापस दिलाई जाएगी।
मैंने सोसायटी में प्लॉट के लिए पूरी राशि जमा कर दी है, लेकिन जिस जगह पर प्लॉट बताया गया। वहां पर प्लॉट था ही नहीं ऐसे में मुझे कैसे प्लाॅट मिलेगा?
सोसायटी की जमीन की छानबीन कराई जाएगी, जहां पर भी जमीन खाली मिलेगी। वहां पर प्लॉट दिलाएंगे।
मैंने प्लॉट की राशि संस्था में जमा कर चुका हूं, लेकिन संचालक मंडल ने राशि का गबन कर लिया है।
संचालक मंडल में जमा राशि का रिकॉर्ड चेक कराएंगे। खातों में राशि होने पर लौटाने की कार्रवाई की जाएगी।
मेरी जगह गैर सदस्य को प्लॉट दे दिया गया, जबकि मेरी राशि जमा है वो वापस कैसे मिलेगी?
सोसायटी में प्लॉट बचे हैं और डेवलप हैं तो नियमानुसार इन्हें दिलाने की कार्यवाही होगी।