मुनि नगर के 23 रहवासियों को बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी
अधिकारी के सामने रहवासियों के साथ फर्श पर बैठ गए पार्षद
उज्जैन / हाउसिंग बोर्ड की मुनिनगर आवासीय योजना में मकानों की बकाया राशि की वसूली का दंड ब्याज सहित नोटिस जारी किए जाने के विरोध में रहवासी गुरूवार को कार्यालय में धरने पर बैठ गए। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों पर आरोप लगाए कि अब तक उन्हें बकाया राशि की याद नहीं आई और अब दंड ब्याज सहित बकाया राशि का नोटिस थमा दिया। इतनी राशि एक साथ रहवासी कैसे जमा कर पाएंगे। उन्होंने साढ़े तीन घंटे तक धरना दिया। अधिकारियों ने उन्हें दंड ब्याज में माफी दिए जाने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिखने का आश्वासन दिया उसके बाद उन्होंने दोपहर 2.30 बजे धरना समाप्त किया।
हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 1950 में मुनिनगर आवासीय योजना में लोगों को 8-8 हजार रुपए में डुपलेक्स मकानों का आवंटन किया था। जिसमें उन्हें तीन-तीन हजार रुपए की शासन से सब्सिडी मिली थी और बाकी 5-5 हजार रुपए किश्तों में जमा करना थे। हाउसिंग बोर्ड ने 23 रहवासियों को बकाया राशि के नोटिस जारी किए लेकिन उन्होंने राशि जमा नहीं की। प्रकरण हाउसिंग बोर्ड के न्यायालय में पहुंचा तो वहां से सुनवाई के बाद अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया। जिसमें रहवासियों को 4 जनवरी 2020 तक बकाया राशि जमा करने के आदेश दिए गए।
रहवासियों ने कहा- हाउसिंग बोर्ड ने आज तक मकानों का मेंटेनेंस नहीं करवाया, दंड ब्याज कोई नहीं देगा
नोटिस मिलने के बाद गुरूवार सुबह 11 बजे रहवासी वार्ड पार्षद संतोष व्यास के साथ में हाउसिंग बोर्ड पहुंचे। यहां वे फर्श पर ही बैठ गए। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाए कि 39 साल से मकानों में रह रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड ने दंड ब्याज सहित एक साथ 70-70 हजार की बकाया राशि निकाल दी। पहले क्यों नहीं राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया, हम दंड ब्याज नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड ने आज तक मकानों का मेंटेनेंस नहीं करवाया। दंड ब्याज माफ किया जाए। पार्षद व्यास ने बताया भेरूलाल पिता कालूराम निवासी मुनिनगर ने 16 अप्रैल 2000 में 9500 रुपए जमा किए थे, राशि की इंट्री हाउसिंग बोर्ड में नहीं की गई है। भेरूलाल सहित श्री राम, रमेशचंद्र व माखनलाल सहित पांच रहवासी बकाया राशि जमा कर चुके हैं, बावजूद उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा दंड ब्याज माफ करने के लिए आज ही मुख्यालय भोपाल को लिख रहे हैं, उसके बाद रहवासियों ने चेतावनी दी दंड ब्याज माफ नहीं किया तो कोई भी राशि जमा नहीं करेगा।
4 जनवरी तक बकाया राशि जमा करने के आदेश
हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया मुनिनगर के रहवासियों को केवल 5-5 हजार रुपए किश्त में जमा करना थे, इसके लिए उन्हें कई बार नोटिस जारी किए गए। उसके बाद भी बकायादार न तो सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और न बकाया राशि जमा की। इसलिए उन्हें अंतिम नोटिस जारी कर 4 जनवरी तक बकाया राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। रहवासियों की दंड ब्याज माफ करने की मांग है, इसको लेकर मुख्यालय भोपाल को लिख दिया है।