नकली गवाह बनकर हत्या के मामले में दी थी गवाही, न्यायलय ने आरोपी को भेजा जेल
करैरा। न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना के न्यायालय में विचाराधीन मामले जिसमें जुझाई निवासी मृतक सुगर सिंह की हत्या करने के आरोप में ग्राम जुझाई निवासी आरोपी खुमान सिंह पिता दुर्जन जाटव पर प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवाई चल रही थी । उस सुनवाई में साक्षी आशीष पुत्र प्राण सिंह निवासी ग्राम ढ़गा काली पहाड़ी के स्थान पर नकली गवाह बनकर आनंद पुत्र प्राण सिंह निवासी ग्राम ढगा काली पहाड़ी उपस्थित हुआ और उसने न्यायालय में फर्जी गवाह बनकर उसकी साक्ष्य प्रस्तुत की । मामले में आरोपी खुमान सिंह के बहनोई राजू पुत्र नाथूराम अहिरवार निवासी ग्राम खैरा थाना रकशा की शिकायत पर न्यायालय ने फर्जी गवाह को आरक्षक गणेश सिंह द्वारा तलब किया। जिस पर उसने नकली गवाह बनकर न्यायालय में धोखाधड़ी करना स्वीकार किया इस पर नकली गवाह के विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय ने परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां से उसे जेल भेजा गया।
इस घटना से न्यायालय परिसर में सनसनी फैल गई एवं न्यायालय द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई से नकली गवाह को पकड़ कर जेल भेजे जाने की न्यायालय की सक्रियता से यथाशीघ्र मामले का पटाक्षेप हो सका । घटना के बाद न्यायालय द्वारा शासकीय अभिभाषक को तलब कर निर्देशित किया गया कि साक्षी के न्यायालय गवाही के लिए आने पर उनके पहचान का दस्तावेज चेक किया जावे।