होंद चिल्लड़ सिख दंगे: हाईकोर्ट ने केंद्र

होंद चिल्लड़ सिख दंगे: हाईकोर्ट ने केंद्र


हरियाणा से पूछा- पीड़ितों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिला


मोगा / पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद 2 नवंबर 1984 को हरियाणा के गांव होंद चिल्लड़ में योजनाबद्ध तरीके से 32 सिख परिवारों के कत्लेआम के मामले में अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। बेंच ने पूछा है कि पीड़ित परिवारों को यूपीए सरकार द्वारा 2006 में घोषित मुआवजा अभी तक क्यों नहीं मिला है।


दोनों सरकारों ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। बेंच इस हत्याकांड को लेकर दर्ज 133 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल, 2020 को होगी। याद रहे कि नानावती कमिशन की रिपोर्ट मुताबिक भारत में पहला सिख हत्याकांड गुड़गांव से ही शुरू हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक होंद चिल्लड़ में योजनाबद्ध ढंग से सिख परिवारों को बुरी तरह मार कर लाशों को कुएं में फैंक दिया गया था।


दोनों सरकारों ने अभी तक नहीं बताया घोषित पैकेज पर स्टेटस


संघर्ष से जुड़े मोगा के दर्शन सिंह घोलिया ने बताया कि हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार से पूछा है कि इस हत्याकांड के पीड़ितों के लिए यूपीए सरकार द्वारा 2006 में घोषित किए गए राहत पैकेज सबंधी अभी तक क्या कार्यवाही की गई परंतु केंद्र और हरियाणा सरकार ने अभी तक कोई स्टेटस नहीं बताया है बल्कि अभी और समय मांगा है।