गैंगस्टर सुधाकर राव का होने के शक में ढहा दिया कॉम्प्लेक्स

गैंगस्टर सुधाकर राव का होने के शक में ढहा दिया कॉम्प्लेक्स


हाईकोर्ट ने मालिक को दिया शासन से वसूली का अधिकार


मंदसौर / माफियामुक्त मप्र अभियान के तहत पुलिस व नगरपालिका ने जिस इमारत काे गैंगस्टर सुधाकर राव मराठा का रुपया लगा हाेने के अाधार पर ताेड़ा था, हाइकाेर्ट ने उसके मालिक को इस नुकसान के लिए प्रदेश सरकार पर वसूली वाद दायर करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने इमारत के मालिक के खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए हैं।


24 दिसंबर को पुलिस व नपा ने सिटी कोतवाली के सामने स्थित इमारत को ढहा दिया था। यहां भूमि स्वामी तुषार अरोरा ने 44 दुकानें बनाई थीं। पुलिस लगातार इमारत में हिस्ट्रीशीटर सुधाकर राव मराठा का रुपया लगा होने व नपाधिकारी बगैर अनुमति के निर्माण होने का दावा कर रही थी। व्यापारी अरोरा ने इंदौर हाईकोर्ट की शरण ली। इमारत में तीन दुकानें ही मराठा की और शेष अन्य व्यापारियों की थी। लेकिन पूरी इमारत ढहा दी गई थी। 6 फरवरी को जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अरोरा को वसूली वाद दायर करने के अधिकार दिए। अरोरा के वकील जितेंद्रसिंह सिसौदिया ने बताया कि अरोरा ने इमारत का निर्माण अनुमति लेकर किया था। नपा ने पार्किंग की जगह पर दुकानें बनाने को लेकर नोटिस जारी किए थे। इसमें नपा संबंधित से समझौता शुल्क ले सकती थी। उसे इस तरह की कार्रवाई का अधिकार ही नहीं था।


हमसे तो नपा ने बल मांगा था


इमारत तोड़ने को लेकर नपा ने हमसे बल मांगा था। कार्रवाई नपा ने की है क्योंकि इमारत बगैर अनुमति के बनाई थी।’ -एसके यादव, टीआई सिटी कोतवाली


सभी की संयुक्त कार्रवाई थी 


कार्रवाई में पुलिस नपा व प्रशासनिक अधिकारी सभी मौजूद थे। निर्माण अनुमति नहीं होने से हमने संबंधित को नोटिस भी जारी किए थे।’ -केजी उपाध्याय, तात्कालिक प्रभारी सीएमओ


एसपी बोले - आदेश देखा नहीं


हाईकोर्ट के आदेश को लेकर एसपी हितेश चौधरी ने कहा कि फैसला उनके पास नहीं पहुंचा है। वे पहले ही कह चुके हैं कि व्यापारी की दुकान है तो बना लें।