सजायाफ्ता विधायक कुलदीप सेंगर ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की



उन्नाव / दुष्कर्म मामले में तीस हजारी कोर्ट से सजायाफ्ता विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेंगर ने अदालत के फैसले को चुनौती है, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अभी कुलदीप सेंगर तिहाड़ जेल में बंद हैं। 20 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी में कहा था- एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा और निष्कलंक है। उसे अंतिम सांस तक जेल में रखा जाए। सजा सुनते ही वह रोने लगा था।


26 दिन पहले कोर्ट ने सुनाई थी सजा
करीब दो साल पुराने इस मामले में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (53) को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 दिन पहले 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उस वक्त कोर्ट ने कहा था- सेंगर एक जनप्रतिनिधि था, मगर उसने लोगों का विश्वास तोड़ा। सेंगर पर 25 लाख रु. जुर्माना भी लगाया गया था। 2017 में कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। जुलाई 2019 में पीड़ित की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसका आरोप विधायक पर लगा मगर जांच में उसे क्लीनचिट दी गई थी।2017 का था मामला
उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया था।