रेत ओवरलाेडिंग पर खनिज प्रमुख सचिव, होशंगाबाद कलेक्टर

, खनिज अधिकारी काे हाईकोर्ट ने दिया नाेटिस



होशंगाबाद / मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने होशंगाबाद में चल रहे रेत के ओवरलोड हाईवा, डंपरों सहित अन्य परिवहन में आरटीओ मानकों का पालन नहीं होने पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने खनिज विभाग के सचिव नीरज मंडलोई, कलेक्टर हाेशंगाबाद धनंजय सिंह भदाैरिया और जिला खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल काे नोटिस जारी कर 2 मार्च तक जवाब मांगा है। जस्टिस माेम्मद फहीद अनवर की बेंच ने सुनवाई की।


याचिकाकर्ता रमजान शेख के अधिवक्ता नरेंद्र महाला की ओर से अधिवक्ता विकास ज्याेत्सी, राहुल रावत, प्रमाेद कुमार ठाकरे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी की माेटर व्हीकल एक्ट के तहत रेत के वाहनाें में ओवरलाेड परिवहन ऑनलाइन ईटीपी जारी कर किया जा रहा है। ईटीपी ऑनलाइन हाेने और आरटीओ के पाेर्टल से लिंक हाेने के बाद भी रेत डंपराे काे ओवरलाेड खनिज विभाग दे रहा है। याचिका में कहा गया हाेशंगाबाद से लगे सभी नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे सहित दूसरी सड़कों को बार-बार रिपेयर किया जाता है। इसके बावजूद ओवरलोडेड हाइवा और डंपर आदि से सड़कें पहले जैसी खस्ताहाल हो जाती हैं। इससे लोगों की जान को खतरा है।


इसलिए लगाई याचिका


हाेशंगाबाद में जिन भारी वाहनों में 20 टन माल ले जाने की अनुमति है, उनमें 40 टन अवैध रेत ढोई जा रही हैं, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं। इस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने का काम नहीं किया। जिले में भी अवैध परिवहन कर रहे लोडेड वाहनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका की गंभीरता को देखते हुए और राेक के आदेश का पालन नहीं करने काे लेकर काेर्ट की अवमानना काे लेकर नाेटिस जारी किए हैं।


पावरमैक कंपनी को मिला कार्य आदेश


217 करोड़ में जिले में रेत उत्खनन का ठेका लेने वाली तेलंगाना की पॉवरमेक कंंपनी को कार्य आदेश जारी हो गया। कंपनी को 15 दिन में 50 फीसदी राशि 109 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। इसके बाद वह जिले में काम शुरू होगा। पंचायत की खदानों सहित जिले की सारी खदानों के पावर कंपनी के पास हाेंगे। अब स्टॉक संचालकों सहित पंचायतों के पास 15 दिन का ही समय रह गया है। पूर्व सेे कार्यरत ठेकेदारों के पास 31 मार्च तक का समय है। 1 अप्रैल से कंपनी जिले में रेत का कारोबार करेगी।



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ग्वालियर। ग्वालियर में तीन मंजिला एक मकान में भीषण आग लगने से सात लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से झुलसे लोगों का इलाज चल रहा है। फायर बिग्रेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। घटनास्थल पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कमिश्नर सहित प्रशासन के आला अधिकारी और राजनेता भी पहुंच गए। घटना इंदरगंज थाने से महज 100 मीट की दूरी पर हुई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिली है।  जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के इंदरगंज चैराहे पर रोशनी घर मोड़ पर तीन मंजिला मकान में गोयल परिवार रहता है। हरिमोहन, जगमोहन, लल्ला तीनों भाई की फैमिली रहती है जिसमें कुल 16 लोग शामिल हैं। इस मकान में एक पेंट की दुकान भी है जिसमें आधी रात को भीषण आग लग गई। दुकान की ऊपरी मंजिल में बने मकान में परिवार आग की लपटों में फंस गया।  देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मामले की जानकरी मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंच गया और आग में फंसे परिवार को बचाने लगा। लेकिन तब तक सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। एडिशनल एसपी ने सात लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। सुबह मौके पर सांसद विवेक शेजवलकर, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, चेम्बर अध्यक्ष विजय आदि भी पहुंचे। इस भीषण अग्निकांड की घटना में मृत लोगों के नाम इस प्रकार हैं - 1. आराध्या पुत्री सुमित गोयल उम्र 4 साल 2. आर्यन पुत्र साकेत गोयल उम्र 10 साल 3. शुभी पुत्री श्याम गोयल उम्र 13 साल 4. आरती पत्नी श्याम गोयल उम्र 37 साल 5. शकुंतला पत्नी जय किशन गोयल उम्र 60 साल 6. प्रियंका पत्नी साकेत गोयल उम्र 33 साल 7. मधु पत्नी हरिओम गोयल उम्र 55 साल 
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