नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा




 

पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी पर 9 हजार का जुर्माना भी लगाया


 जबलपुर /  एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायधीश इंद्रा सिंह ने आरोपी विक्की उर्फ आशीष बाल्मीक पर 9 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 24 सितंबर 18 को घमापुर थानांतर्गत रहने वाली पीड़ित लड़की डेयरी से दूध लेकर वापस अपने घर आ रही थी। उसी समय घमापुर में स्थित शुक्ला होटल के आगे रहने वाले आरोपी विक्की उर्फ आशीष बाल्मीक पीछा करते हुए आया और पीड़ित लड़की का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। लड़की के चिल्लाने पर उसके परिजन घर से बाहर आये तो आरोपी भाग गया। इस घटना की शिकायत पुलिस में दी गई। पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज करके चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की
ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।