कोटकपूरा गोलीकांड में आरोपी एसपी व पूर्व विधायक की जमानत मंजूर



चंडीगढ़ / कोटकपूरा गोलीकांड में आरोपी एसपी फिरोजपुर बलजीत सिंह सिद्धू, पूर्व अकाली विधायक मनतार सिंह बराड़ और इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह की जमानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली।


इससे पहले हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए आरोपियों को फरीदकोट स्थित जिला अदालत में तय तारीख पर पेश होने को कहा था। इससे पहले फरीदकोट की जिला अदालत ने सिद्धू व अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।


इसके बाद हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की गई थी। सीनियर अफसर परमराज उमरानंगल और चरणजीत शर्मा को पहले ही जमानत का लाभ दिया जा चुका है।


गोलीकांड मामले की जांच कर स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) ने अपनी जांच के आधार पर उस समय कोटकपूरा के डीएसपी बलजीत सिंह सिद्धू को मामले में नामजद किया था। उनके खिलाफ फरीदकोट की जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।


उन पर गोलीकांड की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी समेत अहम साक्ष्य नष्ट करने और घटना में पुलिस की गोली से घायल लोगों की एमएलआर पर कोई कार्रवाई न करने और पुलिस की गोली से घायल अजीत सिंह की पिटाई करने के आरोप हैं।