3 बांग्लादेशियों को 5-5 साल का कारावास

, 19 हजार का जुर्माना भी लगा, देवबंद के एक मदरसे में ली थी पनाह



लखनऊ / फर्जी दस्तावजों के सहारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले तीन बांग्लादेशी नागरिकों को लखनऊ विशेष अदालत एससी/एसटी एक्ट ने गुरुवार को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 19 हजार का जुर्माना भी लगाया है। तीनों बांग्लादेशियों को उत्तर प्रदेश एटीएस ने साल 2017 में लखनऊ चारबाग जंक्शन से गिरफ्तार किया था। तीनों सहारनपुर के एक मदरसे में पनाह लिए हुए थे। इनका संबंध बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन अंसारुल बांग्ला टीम से भी था। 



देवबंद से फरार होने की फिराक में थे बांग्लादेशी



एटीएस अधिकारियों के अनुसार, साल 2017 में टीम ने लखनऊ जंक्शन से तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इनमें मोहम्मद फिरदौस, इमरान व फरीदुद्दीन शामिल थे। ये लोग अवैध रुप से बिना वीजा व पासपोर्ट के ही भारत में प्रवेश किया था। तीनों ने पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले में देवबंद स्थित मदरसा तामिल कुरान बन्हेड़ा खास में शरण ले रखी थी। इन्हें अमृतसर-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से पकड़ा गया था। ये लोग भारत से फरार होने की फिराक में थे। 


तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 120बी व यूए (पी) एक्ट के तहत एटीएस थाने में केस दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि, इनका संबंध बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन अंसारुल बांग्ला टीम से भी था। मामले को एसी/एसटी एक्ट विशेष न्यायाधीश की अदालत में मजबूती से रखा गया। 


अदालत ने पांच धाराओं में सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया


अदालत ने धारा 420 के लिए दो-दो साल का साधारण कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 467 के लिए पांच-पांच वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार का जुर्माना, धारा 468 के लिए चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120 (बी) के लिए 3-3 साल का सश्रम कारावास व 2-2 हजार रुपए जुर्माना, धारा 12 विदेशी अधिनियम के लिए 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2-2 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। कारावास की अवधि एक साल चलेगी व जुर्माने की राशि जुड़ेगी और जुर्माना न अदा करने पर प्रत्येक धाराओं में 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इस प्रकार अलग-अलग धाराओं में कोर्ट ने कुल 5-5 वर्ष के कारावास व 19 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 



Popular posts
शादीशुदा BF संग भागी प्रेमिका, प्रेमी की पत्नी नही मानी तो प्रेमी पर दर्ज कराया RAPE का मामला
Image
उत्कृष्ट विद्यालय मुरार में नन्हे नन्हे हाथों ने उकेरी रंगोलियां
Image
बिजली के बिलों में दी जाने वाली रियायतों की छोटे व्यापरियों ने की सराहना
अमन का पैग़ाम देने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का यौमे पैदाइश अमन के साथ मनाया गया
Image
ग्वालियर। ग्वालियर में तीन मंजिला एक मकान में भीषण आग लगने से सात लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से झुलसे लोगों का इलाज चल रहा है। फायर बिग्रेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। घटनास्थल पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कमिश्नर सहित प्रशासन के आला अधिकारी और राजनेता भी पहुंच गए। घटना इंदरगंज थाने से महज 100 मीट की दूरी पर हुई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिली है।  जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के इंदरगंज चैराहे पर रोशनी घर मोड़ पर तीन मंजिला मकान में गोयल परिवार रहता है। हरिमोहन, जगमोहन, लल्ला तीनों भाई की फैमिली रहती है जिसमें कुल 16 लोग शामिल हैं। इस मकान में एक पेंट की दुकान भी है जिसमें आधी रात को भीषण आग लग गई। दुकान की ऊपरी मंजिल में बने मकान में परिवार आग की लपटों में फंस गया।  देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मामले की जानकरी मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंच गया और आग में फंसे परिवार को बचाने लगा। लेकिन तब तक सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। एडिशनल एसपी ने सात लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। सुबह मौके पर सांसद विवेक शेजवलकर, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, चेम्बर अध्यक्ष विजय आदि भी पहुंचे। इस भीषण अग्निकांड की घटना में मृत लोगों के नाम इस प्रकार हैं - 1. आराध्या पुत्री सुमित गोयल उम्र 4 साल 2. आर्यन पुत्र साकेत गोयल उम्र 10 साल 3. शुभी पुत्री श्याम गोयल उम्र 13 साल 4. आरती पत्नी श्याम गोयल उम्र 37 साल 5. शकुंतला पत्नी जय किशन गोयल उम्र 60 साल 6. प्रियंका पत्नी साकेत गोयल उम्र 33 साल 7. मधु पत्नी हरिओम गोयल उम्र 55 साल 
Image