साठ की उम्र में करें वसीयत

साठ की उम्र में करें वसीयत, टैक्स प्लानिंग में करती है मदद : तलाटी


 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तलाटी के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के...


 






उदयपुर / इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तलाटी के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वसीयत कर देनी चाहिए। सही तरीके से प्लान वसीयत टैक्स प्लानिंग में भी मदद करती है। इससे पारिवारिक झगड़े भी नहीं होते।


तलाटी बुधवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन अभिश्रुत्य के अंतिम दिन पहले सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 12 एचयूएफ की टैक्स प्लानिंग के जरिए आयकर में अलग स्टेटस पाया जा सकता है। दूसरे सत्र में प्रतीक रावत ने रेरा अधिनियम पर कहा कि रियल एस्टेट में अभी कानून की पालना बेहद जरूरी है, वरना प्रोडक्ट को सरकारी नियमों की अवहेलना की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आईसीएआई के स्थानीय शाखा अध्यक्ष मनीष नलवाया ने बताया कि सम्मेलन के अंतिम सत्र में दिल्ली के अधिवक्ता कपिल गोयल ने आयकर अधिनियम के तहत दिए जाने वाले बयानों की प्रासंगिकता व ध्यान रखने योग्य बाते बताईं। उन्होंने कहा कि किसी भी तीसरे व्यक्ति के दिए जाने वाले बयानों को यदि करदाता के विरुद्ध उपयोग करना है तो कर निर्धारण अधिकारी को सभी दस्तावेज व सामग्री उपलब्ध करानी होगी। इसके अभाव से सारी कार्रवाई अवैध घोषित की जा सकती है। समारोह के अंत में आयोजन कमेटी का सम्मान किया गया। कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर निर्मल सिंघवी, शाखा उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश बालदी, दीपक ऐरन, वी.एस नाहर आदि मौजूद थे।