नई मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मोरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि की है
मोरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506 और पाक्सो कानून की धारा 8, 9, 10 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है
मुंबई / पुलिस महानिरीक्षक निशीकांत मोरे के खिलाफ एक नाबालिग के छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मोरे फिलहाल पुणे में मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में तैनात हैं। गुरूवार को नई मुंबई के तलोजा पुलिस स्टेशन में मोरे के खिलाफ आईपीसी और पाक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। नई मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मोरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।
यह है मोरे पर आरोप
मोरे पर आरोप है कि उन्होंने जन्मदिन समारोह के दौरान लड़की को आपत्तिजनक तरीके से छुआ। मोरे पर कुछ दिनों पहले ही लड़की ने पीछा करने का आरोप लगाया था। हालांकि, मोरे दावा कर चुके हैं कि पैसों को लेकर विवाद के बाद उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।
मोरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506 और पाक्सो कानून की धारा 8, 9, 10 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मोरे के खिलाफ शिकायत करने वाली 17 वर्षीय लड़की 12वीं की छात्रा है। उसका आरोप है कि इसी साल पांच जून को मोरे अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसके घर जन्मदिन की पार्टी में आए थे। पीड़िता के पिता और मोरे के बीच दोस्ती थी। लड़की के मुताबिक केक काटने के बाद मोरे ने उसका एक टुकड़ा उठाकर उसके मुंह पर लगाया इसी दौरान नशे में धुत मोरे ने उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ।
पहले भी शिकायत कर चुकी है लड़की
कुछ दिनों पहले लड़की ने शिकायत की थी कि मोरे ने कुछ सिपाहियों के साथ कार से उसका उस वक्त पीछा किया था जब वह ट्यूशन से वापस आ रही थी। मामले में पीड़ित परिवार ने दावा किया था कि वे नई मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे तो उन्हें भगा दिया गया था। लेकिन मामला तूल पकड़ने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई। वहीं मोरे का दावा है कि उन्होंने लड़की के पिता के कहने पर एक फ्लैट खरीदा था लेकिन इमारत अवैध होने के चलते उनका पैसा फंस गया। उन्होंने अपना पैसा मांगा तो उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।