मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर 20 हजार रु. का जुर्माना

मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर 20 हजार रु. का जुर्माना



हाईकोर्ट ने उपस्थित रहने का आदेश दिया था, लेकिन अवकाश पर चली गईं


मुरैना / हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर दो मामलों में 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को शिखा सिसौदिया व अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि मुरैना कलेक्टर अवकाश पर हैं। इस पर जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा, जब पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने तारीख तय करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, तो ऐसे में उन्हें अवकाश पर नहीं जाना चाहिए था।


एडवोकेट महेश गोयल ने बताया कि शिखा सिसौदिया व श्रीपद काकिर्डे के मामले में हाईकोर्ट ने मुरैना कलेक्टर को ग्रेच्युटी (उपादान) की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है। पिछली सुनवाई पर मुरैना कलेक्टर कोर्ट में मौजूद रही थीं। इस दौरान कोर्ट ने उनके द्वारा पेश किए जवाब पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तिथि नियत की थी। साथ ही उन्हें भी इस दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया था।



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