कोचिंग में साथ पढ़ रही छात्रा से दुष्कर्म करने वाले तीन काे 20-20 साल की जेल
भोपाल / करीब डेढ़ साल पहले राजधानी में एमपी नगर स्थित एक काेचिंग में साथ पढ़ने वाली युवती से सामूहिक दुष्कृत्य करने वाले तीन अाराेपियाें काे जिला अदालत ने शनिवार काे 20-20 साल जेल की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ. महजबीन खान की अदालत ने अाराेपियाें से अर्थदंड के रूप में वसूले 6 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि पीड़िता काे देने का निर्देश दिया।अभियाेजन पक्ष के मुताबिक अभियोजन के अनुसार 24 मार्च 2018 को पीड़िता काेचिंग से निकलने के बाद घर जा रही थी, तब साथ पढ़ने वाले शैलेंद्र दांगी ने युवती का माेबाइल फाेन छीन लिया।
शैलेंद्र ने उसे जबरन बाइक पर बैठाया अाैर अप्सरा टाॅकीज के पास एक कमरे पर ले गया। यहां उसने अपने दो दाेस्तों धीरज राजपूत और चिमन राजपूत के साथ मिलकर युवती से दुष्कृत्य किया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दाैरान साेनू नामक एक अन्य दाेस्त कमरे के बाहर पहरा देता रहा। अगले दिन पीड़िता और उसके परिजनों ने एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने शैलेन्द्र, धीरज और चिमन को दोषी करार दिया और सोनू को बरी कर दिया।